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अपहरण रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह दोषी करार

05-03-2024 06:29:05 PM

 

जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह व सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा दोषी करार ठहराया गया है।सजा के प्रश्न पर सुनवाई बुधवार को होगी।

मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण रंगदारी व अन्य धाराओं में धनंजय व उनके साथी विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराया था कि संतोष विक्रम सिंह दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाए। इंकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगा। इस मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत हो गई थी। पुलिस ने न्यायालय में प्रेषित किया था।


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