गणतंत्र दिवस पर विशेष
25-01-2021 03:18:32 PM

दरअसल अंग्रेजों के शासन से 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिलने के बाद देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। भारत की शासन व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित थी। इसके बाद 29 अगस्त सन 1947 को डॉ. बीआर आंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके बाद 26 नवंबर सन 1949 को प्रारूप समिति ने एक वृहद लिखित सविंधान सभापति डॉ. राजेद्र प्रसाद को सौंपा। सविंधान लिखने में कुल दो साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर सविंधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। इसके साथ ही 26 जनवरी का दिन इतिहास में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर दर्ज हो गया।
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