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डीएम ने की जल निगम, सिंचाई, बाढ़ खंड व नलकूप विभाग की समीक्षा

03-09-2026 08:53:28 PM

 

 *परियोजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के दिए निर्देश

हमार देवरिया 

 *देवरिया.

जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज कलेक्ट्रेट कार्यकक्ष में जल संसाधन से जुड़े विभागों की बैठक कर विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जल निगम (ग्रामीण एवं शहरी), बाढ़ खंड, सिंचाई, लघु सिंचाई तथा नलकूप विभाग के कार्यों की जानकारी ली गई।
        जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय परियोजनाओं एवं विकास कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और कार्यों में अनावश्यक देरी न होने दी जाए।
         जल निगम की योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों का रिस्टोरेशन समय से पूरा कराया जाए, ताकि आवागमन में आमजन को परेशानी न हो। पेयजल परियोजनाओं को भी निर्धारित समय में पूरा कराने पर जोर दिया गया।
         बाढ़ खंड के कार्यों की समीक्षा में जलस्तर एवं वर्षा संबंधी आंकड़ों को नियमित रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बाढ़ एवं कटान से बचाव से जुड़े कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए आवश्यक तैयारियां समय से पूरी रखने को कहा।
         सिंचाई विभाग की योजनाओं की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने नहरों में पानी की उपलब्धता और टेल तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने नहरों की ब्लॉकवार स्थिति का विवरण तैयार रखने तथा आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई कराने को कहा।
          नलकूप विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी राजकीय नलकूपों को क्रियाशील रखने तथा किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। यांत्रिक एवं विद्युत खराबी के कारण बंद नलकूपों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराने तथा नए नलकूपों की स्थापना एवं पुराने नलकूपों के मरम्मत कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए गए।
         बैठक में भूजल से संबंधित प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 में निर्धारित नियम एवं शर्तें लागू हैं। भूजल के पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए upgwdonline.in वेब पोर्टल विकसित किया गया है। किसी भी व्यवसायिक, औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बल्क यूजर अथवा ड्रिलिंग एजेंसी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा-39 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रथम अपराध पर दो लाख से पांच लाख रुपये तक का अर्थदंड अथवा छह माह से एक वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अपराध की पुनरावृत्ति पर प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए निर्धारित दंड को दोगुना किया जाएगा।
         मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रगति के संबंध में बताया गया कि ऑनलाइन पोर्टल पर जनपद में उथले नलकूप के 2,438, मध्यम गहरे नलकूप के 37 तथा पंपसेट एवं हौज के 137 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
        जिलाधिकारी ने कहा कि जल संसाधन से जुड़ी योजनाएं किसानों एवं आमजन के हितों से सीधे जुड़ी हैं। इनके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान दें।
        बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता बाढ़, अधिशासी अभियंता सिंचाई, अधिशासी अभियंता नलकूप, जल निगम के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


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